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रिजल्टराजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board)प्रकाशित

RSSB राज-सेस टीचिंग एसोसिएट रिजल्ट 2026

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) की ओर से राज-सेस टीचिंग एसोसिएट (संविदा आधारित) सीधी भर्ती 2026 (3540 पद, विज्ञापन 06/2026) के संबंध में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इस प्रक्रिया में दो आवेदकों के नाम सूची में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है और यह बताया गया है कि एक उम्मीदवार का शामिल किया जाना रिट याचिका 18947/2026 के अधीन है।

एक नज़र में

भर्ती संस्थाराजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board)
पदराज-सेस टीचिंग एसोसिएट (Raj-Ces Teaching Associate) (संविदा आधारित) सीधी भर्ती 2026, 3540 पद, विज्ञापन संख्या 06/2026, दिनांक 30.04.2026
चरणभर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की सूची (उम्मीदवारों को शामिल किया जाना)
प्रकाररिजल्ट
नोटिस की तिथि29 अक्टूबर 2026
इस साइट पर30 अक्टूबर 2026

नोटिस में क्या है

  • इस नोटिस के माध्यम से 3540 पदों की भर्ती प्रक्रिया में दो उम्मीदवारों को शामिल किया गया है।
  • उम्मीदवार कांति कटारा (आवेदन संख्या 202652666284) को बोर्ड द्वारा आजीवन प्रतिबंधित (डिबार्ड) किया गया था।
  • उम्मीदवार कांति कटारा को शामिल किया जाना रिट याचिका संख्या 18947/2026 के निर्णय के अधीन है।
  • उम्मीदवार गजानन मीणा (आवेदन संख्या 202652668805) को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उनकी 03 वर्ष की प्रतिबंध (डिबार्ड) अवधि समाप्त हो चुकी है।

मुख्य तिथियां

रिजल्ट2026-10-29

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किन उम्मीदवारों को प्रक्रिया में शामिल किया गया है?

नोटिस में दी गई सूची के अनुसार, कांति कटारा (आवेदन संख्या 202652666284) और गजानन मीणा (आवेदन संख्या 202652668805) को शामिल किया गया है।

उम्मीदवार कांति कटारा को क्यों शामिल किया गया?

नोटिस में बताया गया है कि बोर्ड ने उन्हें आजीवन प्रतिबंधित किया था, लेकिन रिट याचिका 18947/2026 में दिनांक 11.08.2026 के उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत, उस मामले के अधीन रहते हुए उन्हें शामिल किए जाने की अनुमति दी गई है।

उम्मीदवार गजानन मीणा को क्यों शामिल किया गया?

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि उनकी 03 वर्ष की प्रतिबंध (डिबार्ड) अवधि पूरी हो चुकी है।

क्या कांति कटारा का शामिल किया जाना अंतिम है?

नहीं। नोटिस के अनुसार उन्हें शामिल करने का निर्णय रिट याचिका 18947/2026 के अधीन रहेगा।

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